Pardhanmantri Fasal Bima Yojana Registration: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई किसानों भाइयों के लिए एक महत्त्वपूर्ण योजना है जिसमें किसानों की फसले प्राकृतिक आपदाओं तूफ़ान, कम वर्षा, अधिक वर्षा, सूखा, भूस्खलन, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट, आंधी आदि के परिणामस्वरूप खराब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। रबी सीजन के फसल बीमा हेतु आवेदन शुरू हो चुके है, आवेदन व हेल्पलाइन संबंधित जानकारी नीचे दी गई है

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान केवल नाममात्र के प्रीमियम के साथ अपनी खड़ी फसल का बीमा करवा सकता है। इस योजना में खरीफ फसल के लिए किसानो को बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत, रबी फसल के लिए उन्हें बीमित राशि का डेढ़ प्रतिशत तथा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसान को बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम भरना पड़ता है
शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आधा आधा वहन किया जाता है। अधिसूचित फसलों के लिए बीमा क्लेम सीधा किसानों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
Pardhanmantri Fasal Bima Yojana:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान से बीमा कवर के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना है तथा छोटे व मझोले किसान को आगे बढ़ाना हैं। कृषि क्षेत्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है।
देश में बड़ी संख्या में छोटे व मझोले किसान हैं, जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार नई नई योजनाएं लागू कर व राज्य सरकारों के साथ मिलकर पूरी कोशिश कर रही है।
हमारा उद्देश्य है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन किसानों को लाभ मिले व किसानों के जीवन में समृद्धि आए, इसी योजना के तहत केंद्र सरकार ने पिछले 4 सालों में 17 हजार करोड़ रुपए के प्रीमियम पर उन्हें 92 हजार करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम मिला है। Pardhanmantri Fasal Bima Yojana Beneficiary New list को डाउनलोड करने का लिंक नीचे दिया गया है।
Pardhanmantri Fasal Bima Yojana Registration:
Pardhanmantri Fasal Bima Yojana के तहत रबी की फ़सलों के लिए फसल बीमा हेतु आवेदन शुरू हो चुका है जिसमे किसान ऑनलाइन पंजीयन करवा कर योजना का लाभ ले सकते है
खरीफ फसल के लिए किसान का प्रीमियम दो प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि वाणिज्यिक एवं उद्यानिकी फसलों के लिए प्रीमियम राशि कुल बीमित राशि की 5% देना होगा.
फसल बीमा सप्ताह की शुरुआत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने केन्द्र सरकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम अनुदान पर लगाई गई ‘कैपिंग’ को हटाने का भी आग्रह किया है. उन्होंने इस ‘कैपिंग’ को हटाकर प्रीमियम अनुदान पूर्व वर्षों की भांति 50-50 प्रतिशत के अनुपात में करने को कहा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ये सभी जोखिम होते हैं बीमा में कवर:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निम्न जोखिम बीमा में कवर होंगे-
- खड़ी फसल की बुवाई से कटाई तक सूखा
- बाढ़
- बादल फटने
- जल भराव
- जलप्लावन
- कीटों या रोगों का प्रभाव
- अल्पवृष्टि एवं अतिवृष्टि
- भूस्खलन
- प्राकृतिक कारणों से आग
- आकाशीय बिजली
- तूफान
- ओलावृष्टि
- चक्रवात
- फसल कटाई के बाद 14 दिन के अन्दर प्राकृतिक कारणों से उसमें नुकसान होता है तो यह नुकसान बीमा योजना के दायरे में आता है
- इसके अलावा अन्य ऐसे जोखिम जिसे रोका नही जा सकता बीमा कवर में शामिल होगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम दर:
Pardhanmantri Fasal Bima Yojana के तहत किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि निम्नानुसार है:-
- खरीफ फसलों के लिये 02 प्रतिशत
- रबी फसलों के लिये 1.5 प्रतिशत
- वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिये 05 प्रतिशत
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जरूरी दस्तावेज:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा के लिए पंजीकरण करवाने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज होने जरूरी है।
- आधार कार्ड
- जन आधार नम्बर
- बैंक पासबुक
- मोबाईल नम्बर
- नवीनतम जमाबंदी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जिलेवार अधिसूचित बीमा कम्पनियों के नाम:
Insurance company | District |
Agriculture Insurance Company of India Limited | बांरा, धौलपुर,हनुमानगढ, बाडमेर,झुंझुनू, करौलीएवं उदयपुर। |
Future Generali Insurance Company Limited | बून्दी, डूंगरपुरएवं जौधपुर। |
HDFC Ergo General Insurance Company Limited | जैसलमेर, सीकर एवं टोंक। |
Bajaj Alliance General Insurance Company Limited | अजमेर, जालौर, सवाईमाधोपुर एवं कोटा। |
SBI General Insurance Company Limited | भीलवाड़ा, चूरू,दौसा, राजसमंद,झालावाड़, श्रीगंगानगर एवं अलवर। |
Reliance General Insurance Company Limited | जयपुर, पाली,प्रतापगढ, बांसवाड़ा,नागौर एवं भरतपुर। |
Universal Sompo General Insurance Company Limited | बीकानेर, चित्तौडगढ एवं सिरोही। |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तहत फसल बीमा करवाया जाना पूर्णतः स्वैच्छिक है किन्तु ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिये नामांकन की अन्तिम दिनांक से 07 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में इस बाबत घोषणा पत्र प्रस्तुत कराना होगा।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान पंजीयन अपने नजदीकी केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सी.एस.सी. के माध्यम से करा सकते है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा कॉन्टेक्ट डिटेल्स:
- ग्राम पंचायत स्तर- कृषि पर्यवेक्षक
- पंचायत समिति स्तर- सहायक कृषि अधिकारी
- जिला स्तर- उप निदेषक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद
Pardhanmantri Fasal Bima Yojana Toll Free Number:
- AIC-1800116515
- SBI- 18001232310
- BAJAJ ALLIANZ- 18002095959
- HDFC ARGO- 18002660700
- FUTUREGENERALI- 18002664141
- UNIVERSAL SOMPO- 18002005142 RELIANCE GENERAL-18001024088